Panchayat elections

पंचायत चुनाव में खर्चे की नई गाइडलाइन, प्रधान प्रत्‍याशी 30 हजार तो वार्ड मेंबर 5 हजार कर सकेंगे खर्च

उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) की तारीखों के ऐलान से पहले राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने चुनाव में खर्च (Poll Expenses) को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस बार निर्वाचन आयोग ने कई बंदिशें लगा दी हैं, जिसकी वजह से दावेदारों के सामने चुनाव प्रचार को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है. इस बार चुनावी खर्च की सीमा बहुत कम कर दी गई है. इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्‍याशी सिर्फ 30 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे. वहीं, बीडीसी सदस्य 25 हजार, वार्ड मेंम्बर पांच हजार, जिला पंचायत सदस्य 75 हजार, ब्‍लॉक प्रमुख 75 हजार, जिला पंचायत अध्यक्ष पद को 2 लाख खर्च करने की अनुमति दी गई है.

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निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक, चाहे प्रधान पद प्रत्याशी हों या फिर वार्ड मेंम्बर, बीडीसी सदस्य, ब्लाक प्रमुख सहित कोई भी पद हो, सभी को चम्मच से लेकर कुर्सी और दरी तक का हिसाब देना पड़ेगा. निर्वाचन आयोग के अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनावी खर्च की सीमा लागू कर दी गई है. कोई भी प्रत्याशी सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा. अगर ज्यादा खर्च करते हैं तो लिखित जवाब के साथ खर्च का हिसाब देना होगा. नामांकन के दौरान रिटर्निंग अफसर प्रत्याशी को इस बाबत जानकारी देंगे.

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अब तक जमकर होता रहा है खर्च
दरअसल, पंचायत चुनाव गांव की सरकार चुनने के लिए है, मगर इसमें बेतहाशा खर्च किया जाता है. प्रधानी के चुनाव में वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए भोज से लेकर जाम तक छलकाए जाते हैं. मगर 30 हजार रुपए की राशि में इस बार यह सब कैसे होगा इसकी चिंता अभी से प्रत्याशियों को सताने लगी है. लिहाजा प्रत्याशी भी इसकी काट खोजने में जुट गए हैं.

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