नंबर प्लेट

UP में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की अनिवार्यता पर रोक,ये है पूरी खबर

उत्तर प्रदेश में जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न लगवाने वाले वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है. जो लोग डीलरों, एजेंसियों और आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे, उन्हें अब इधर उधर नहीं भागना नहीं पड़ेगा. प्रदेश में एक अप्रैल, 2019 से पूर्व लिए गए वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाए जाने की अनिवार्यता को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. अब एचएसआरपी की रसीद बिना दिखाए वाहन संबंधित सभी कार्य होंगे.

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दरअसल, डीलरों के पास नंबर प्लेटों का अभाव, एचएसआरपी के नाम पर मनमानी धन उगाही, पोर्टल पर आती दिक्कतों को लेकर वाहन स्वामी परेशान थे. पहली दिसंबर से की गई एचएसआरपी की अनिवार्यता के बाद लोगों की समस्याओं को देखते हुए परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सोमवार को इस आशय का फैसला लिया. अपर परिवहन आयुक्त एके पांडेय के मुताबिक अब पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगवाए जाने को लेकर वाहन स्वामी परेशान न हों. फिलहाल अनिवार्यता के आदेशों को स्थगित कर दिया गया है. नए आदेशों के बाद ही इस दिशा में अग्रिम कार्यवाही आगे बढ़ेगी. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी एचएसआरपी की अनिवार्यता स्थगित होने के साथ ही आरटीओ कार्यालय में वाहनों के फिटनेस संबंधित काम पर अब हो सकेंगे. अब वाहन स्वामी फिटनेस प्रमाण पत्र जारी होने, पता परिवर्तन, स्वामित्व हस्तांतरण, पंजीयन का नवीनीकरण, एनओसी, पोथैकेशन पृष्ठांकन, हाइपोथिकेशन, निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, नेशनल, अस्थाई अथवा विशेष परमिट आदि कार्य अब बिना एचएसआरपी रसीद के आरटीओ में हो सकेंगे. इस निर्णय से प्रदेश के करीब सवा तीन करोड़ वाहनधारकों को राहत मिली है. बताया जा रहा है कि दिक्कतों को देखते हुए परिवहन विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स यानी सियॉम के सहयोग से पोर्टल तैयार करेगा. इसके बाद ही एचएसआरपी लगवाए जाने की अनिवार्यता की तारीख पुन: निर्धारित की जाएगी.

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