वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना केंद्र सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टाइम टेबल जारी किया है जिसके मुताबिक अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का अंतिम नंबर 0 या 1 है तो आपको 15 जुलाई 2021 से पहले ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने High Security Number Plate के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है.
दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती शुरू है, लेकिन अबतक यूपी वालों को थोड़ी राहत थी, मगर अब योगी सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इस गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपकी गाड़ी का अंतिम अंक जीरो या फिर एक है, तो आपको 15 जुलाई 2021 से पहले अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना होगा. जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर 8 और 9 है तो उनके मालिकों को 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया गया है.अगर आपने ऐसा नहीं किया तो परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल आपका चालान काट देगा. इसके अलावा सवारी और माल ढोने वाले वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फिटनेस टेस्टिंग भी नहीं करा पाएंगे. दूसरे वाहनों के लिए भी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है.शासन की नई व्यवस्था से वाहन मालिकों को पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में काफी सुविधा होगी. कोरोना की वजह से टाइम टेबल बनाया गया है ताकि एक साथ बहुत से वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने न पहुंच जाएं. योगी सरकार ने दिल्ली-NCR के तहत उत्तर प्रदेश के जो जिले आते हैं उनके लिए अलग से नियम बनाए हैं. गाजियाबाद , नोएडा , हापुड़ , मेरठ वालों को 15 अप्रैल 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोटेड स्टीकर लगवाने होंगे. इन जिलों के वाहन मालिकों पर नंबर प्लेट के अंतिम नंबर की व्यवस्था लागू नहीं होगी.
ये रहा पूरा टाइम टेबल
प्लेट का अंतिम नंबर तारीख
शून्य और एक 15 जुलाई 2021
दो और तीन 15 अक्टूबर 2021
चार और पांच 15 जनवरी 2022
छह और सात 15 अप्रैल 2022
आठ और नौ 15 जुलाई 2022